सिर्फ 10 मिनट में कैसे बनवाएं पैन कार्ड, जानें पूरे स्टेप्स

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इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स के लिए इंस्टैंट परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) जारी करने की सुविधा को लॉन्च किया है

अब पैन कार्ड के लिए आपको दो पेज का ऐप्लीकेशन फॉर्म भरने और कुछ दिन तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है. इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स के लिए इंस्टैंट परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) जारी करने की सुविधा को लॉन्च किया है. अब कोई भी व्यक्ति अपने आधार नंबर की मदद से 10 मिनट के भीतर इंस्टैंट पैन को बिल्कुल मुफ्त ऑनलाइन जनरेट कर सकता है. इंस्टैंट ई-पैन कार्ड ऐप्लीकेशन फॉर्म में आपको केवल अपना आधार नंबर डालना होगा जिसके बाद आपके लिंक किए गए मोबाइल फोन नंबर पर ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ओटीपी भेजा जाएगा.

परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को आवेदक को 10 मिनट के भीतर PDF फॉर्मेट में जारी किया जाएगा. हालांकि, ई-पैन फिजिकल कॉपी की तरह ही सही है, लेकिन आप 50 रुपये में पैन कार्ड का रिप्रिंट ऑर्डर करके लैमिनेटेड पैन कार्ड भी ले सकते हैं.

इंस्टैंट PAN कार्ड के लिए कैसे करें अप्लाई?

  • सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और “Instant PAN through Aadhaar” सेक्शन में बायीं तरफ दिए “Quick Links” पर क्लिक करें.
  • उसके बाद नए पेज पर “Get New PAN” पर क्लिक करें.
  • नए पैन कार्ड के लिए अपना आधार नंबर डालें और Captcha कोड डालकर अपने आधार से लिंक्ड मोबाइल फोन पर OTP जनरेट करें.
  • ओटीपी को प्रमाणित करें.
  • आधार की डिटेल को प्रमाणित करें.
  • आपके पास पैन कार्ड ऐप्लीकेशन के लिए ई-मेल आईडी को प्रमाणित करने का भी ऑप्शन मौजूद होगा.
  • उस आधार नंबर के ई-केवाईसी डेटा को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) के साथ साझा किया जाएगा जिसके बाद आपको इंस्टैंट पैन मिलेगा. इस पूरी प्रक्रिया में 10 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा.
  • आप अपने पैन को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए आपको “Check Status/ Download PAN” पर आधार नंबर सब्मिट करना होगा. अगर आपकी ई-मेल आईडी आधार नंबर के साथ रजिस्टर्ड है, तो आपको ई-मेल के जरिए भी PDF फॉर्मेट में पैन मिलेगा.

पूरी प्रक्रिया मुफ्त और आसान

नया PAN कार्ड पाने की पूरी प्रक्रिया को आसान, मुफ्त और पेपरलेस बनाया गया है. इसमें आपको पोर्टल पर कोई दस्तावेज अपलोड करने की भी जरूरत नहीं है. इस बात का ध्यान रखें कि यह सुविधा उन लोगों के लिए है, जिन्हें इससे पहले कभी भी पैन आवंटित नहीं हुआ है, उनका मोबाइल फोन नंबर आधार नंबर से लिंक है और आधार कार्ड पर उनकी पूरी जन्म तिथि दी गई है. इसके साथ ही ई-पैन की सुविधा नाबालिगों के लिए नहीं है.

इस साल बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैन आवंटन की प्रक्रिया को आसान करने के लिए पैन को ऑनलाइन इंस्टैंट आधार पर जारी करने के लिए सिस्टम लॉन्च करने का एलान किया था.