ई-कॉमर्स कंपनियां नहीं कर सकतीं गैर-जरूरी सामानों की सप्लाई, गृह मंत्रालय ने बदला फैसला

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गृह मंत्रालय ने ई-कॉमर्स कंपनियों को 20 अप्रैल से गैर-जरूरी सामानों की आपूर्ति के लिए दी गई मंजूरी रद्द कर दी है. अब 3 मई तक जारी लॉकडाउन में ई-कॉमर्स कंपनियां भी केवल आवश्यक वस्तुओं की ही आपूर्ति कर सकेंगी. बता दें कि इससे पहले गृह मंत्रालय ने 14 अप्रैल से आगे बढ़ाए गए लॉकडाउन के दिशा निर्देशों को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया था.

इसमें कहा गया था कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर मोबाइल फोन, कपड़े, टीवी, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद 20 अप्रैल 2020 से उपलब्ध होंगे. हालांकि इन सामानों की डिलीवरी करने वाले वाहनों को सड़कों पर चलाने के बारे में संबंधित प्राधिकरण से मंजूरी लेनी होगी. लेकिन अब फिर से सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से बिक्री को लॉकडाउन में जरूरी सामानों तक सीमित कर दिया है.

ऑफलाइन ट्रेडर्स ने की सराहना

सरकार के इस फैसले का कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने (कैट) ने स्वागत किया है. कैट ने पीएम मोदी को एक पत्र भेजकर भारतीय व्यापारियों की भावनाओं का मूल्यांकन करने और उनके व्यावसायिक हितों की रक्षा करने के लिए धन्यवाद दिया है. कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने केंद्र सरकार के इस निर्णय पर कहा कि यह भारत के पूरे व्यापारिक समुदाय के लिए बहुत लाभदायक है.