मोदी सरकार ने लॉन्च किया पीएम केयर्स फंड, दान करने पर मिलेगा टैक्स छूट का भी फायदा

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देश में कोरोना को देखते हुए और इसके समान किसी आपात या संकट की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड (पीएम केयर्स फंड) नाम से पब्लिक चैरिटेबल फंड की स्थापना की है. प्रधानमंत्री इस ट्रस्ट के चैयरमैन होंगे और इसके सदस्यों में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री भी शामिल होंगे. पीएम मोदी ने इस पर आज ट्वीट किया कि देशभर से लोगों ने COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करने की इच्छा जाहिर की है. इस भावना का सम्मान करते हुए प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड (पीएम केयर्स फंड) का गठन किया गया है. स्वस्थ भारत के निर्माण में यह बेहद कारगर साबित होगा. इस फंड में डोनेशन करने पर व्यक्ति को टैक्स बेनेफिट भी मिलेंगे.

पीएम केयर्स फंड में कैसे दान करें ?

देश का कोई भी नागरिक और संस्थाएं वेबसाइट pmindia.gov.in पर जा सकते हैं और पीएम केयर्स फंड में दान कर सकते हैं. इसके लिए जानकारी इस प्रकार है:

अकाउंट का नाम: PM CARES
अकाउंट नंबर: 2121PM20202
IFSC कोड: SBIN0000691
SWIFT कोड : SBININBB104
बैंक और ब्रांच का नाम: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली मेन ब्रांच

UPI ID : pmcares@sbi

ऑनलाइन भी कर सकते हैं डोनेशन

इसके अलावा फंड में डोनेशन करने के लिए pmindia.gov.in वेबसाइट पर जाकर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आप वहां इंटरननेट बैंकिंग, UPI (BHIM, PhonePe, Amazon Pay, Google Pay, PayTM, Mobikwik आदि ) के जरिए भुगतान कर सकते हैं. इसके अलावा भुगतान के लिए RTGS और NEFT का भी माध्यम उपलब्ध है.

PM केयर्स फंड में किए गए डोनेशन को सेक्शन 80(G) के तहत इनकम टैक्स से छूट भी मिलेगी. पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि वे भारतीयों से अपील करते हैं कि कृपया पीएम केयर्स फंड में योगदान दें. यह फंड इस समान संकट की स्थितियों में मदद करेगा अगर आने वाले समय में वे आती हैं. उन्होंने फंड से जुड़ी जरूरी जानकारी का लिंक भी साझा किया.