बेकार हो सकते हैं 17.58 करोड़ PAN कार्ड, कहीं आपसे भी तो नहीं हुई ये चूक; चेक करें अपना स्टेटस

0
739

PAN-Aadhaar Linking: देश में अभी 17.58 करोड़ पैन कार्ड ऐसे हैं, जिन पर निष्क्रिय होने का खतरा मंडरा रहा है. वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हाल ही में संसद में कहा था कि देश में अब तक 30 करोड़ से ज्यादा लोगों के पैन कार्ड आधार से लिंक हो चुके हैं. 27 जनवरी 2020 तक 30,75,02,824 पैन, आधार से लिंक हो चुके थे. वहीं 27 जनवरी 2020 तक 17,58,03,617 पैन ऐसे थे, जो आधार से लिंक नहीं हुए हैं.

सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन को आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दिया है. इस डेडलाइन के अंदर अगर पैन, आधार से लिंक नहीं हुआ तो उसे निष्क्रिय करार किया जा सकता है. अगर ऐसा हुआ तो पैन काम नहीं करेगा.

सुप्रीम कोर्ट में है आधार मामला

हालांकि गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक आधार से लिंक न कराने पर भी पैन कार्ड निष्क्रिय (इनऑपरेटिव) नहीं किया जा सकेगा. हाईकोर्ट ने कहा कि आधार एक्ट की वैधता फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. ऐसे में पैन और आधार को लिंक करने पर कोई फैसला नहीं किया जा सकता है.

अगर लिंक करना हो तो कैसे करें

PAN-आधार लिंकिंग काफी आसान है और इसके लिए तीन तरीके मौजूद हैं. ध्यान रखें कि PAN और आधार की डिटेल्स में कोई अंतर न हो, जैसे नाम मिसमैच होना. अगर ऐसा है तो पहले आपको डिटेल ठीक करानी होगी, वर्ना आधार लिंकिंग कैंसिल होने का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि अगर आपका नाम PAN और आधार में मैच नहीं होता है लेकिन जन्मतिथि और लिंग यानी जेंडर मैच होते हैं तो आधार OTP जनरेट होगा, जो आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा. इस OTP को डालकर PAN-आधार लिंकिंग पूरी की जा सकती है.

1. ऑनलाइन तरीका

  • https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं.
  • बायीं तरफ मौजूद ‘Link Aadhar’ पर क्लिक करें.
  • अब जो पेज खुलेगा उसमें आपको PAN, आधार नंबर और आधार पर मौजूद अपना नाम भरना है.
  • अगर आपके आधार में केवल जन्म का वर्ष अंकित है तो आपको इस विकल्प पर टिक लगाना होगा- ‘I have only year of birth in Aadhaar card’.
  • इसके बाद कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार पर क्लिक करें.
  • इसके बाद एक कन्फर्मेशन पेज खुलेगा, जिसमें शो होगा कि PAN, आधार से सफलतापूर्वक लिंक हो चुका है.

PAN को आधार से लिंक कराने की प्रॉसेस पूरी कर लेने के बाद भी अगर आप लिंकिंग को लेकर श्योर नहीं है तो चेक कर सकते हैं कि वाकई में PAN-आधार से लिंक हुआ है या नहीं. इसके लिए—

  • www.incometaxindiaefiling.gov.in पर बायीं ओर ‘लिंक आधार’ पर फिर से जाएं.
  • जो पेज खुला, उसमें सबसे ऊपर PAN-आधार लिंकिंग का स्टेटस जानने के लिए ‘क्लिक हियर’ लिखा है.
  • इस हाइपरलिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज आएगा, जिसमें PAN और आधार नंबर डालकर ‘व्यू लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक करना है.
  • इसके बाद लिंकिंग का स्टेटस सामने आ जाएगा.

2. SMS

मोबाइल के जरिए एक मैसेज भेजकर भी PAN को आधार से लिंक कराया जा सकता है. इसके लिए आपको UIDPAN <SPACE>12 अंकों का आधार नंबर><SPACE><10 अंकों का PAN> लिखकर 567678 या 56161 पर भेजना है.

3. ऑफलाइन

PAN सर्विस प्रोवाइडर, NSDL या UTIITSL के सर्विस सेंटर पर जाकर भी PAN-आधार लिंक कराए जा सकते हैं. आपको फॉर्म ‘Annexure-I’ भरना होगा और कुछ सहायक दस्तावेज जैसे-PAN कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी ले जानी होगी. हालांकि यह प्रक्रिया निशुल्क नहीं है. आपको एक तय शुल्क देना होगा. शुल्क लिंकिंग के समय PAN या आधार डिटेल में सुधार किया गया है या नहीं, इस पर निर्भर करेगा.